अधिक से अधिक मतदान करने की जिले के मतदाताओं से अपील करें : राजेंद्र कटारा, कलेक्टर बीजापुर।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद 4 अक्तूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है । बीजापुर जिले में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1 लाख 68 हजार 9 सौ 91 हो गई है जिनमें वरिष्ठ नागरिकों याने अस्सी की उम्र से अधिक आयुवर्ग के मतदाताओं की संख्या 907 है, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1076 दर्ज है । महिला मतदाताओं की संख्या, पुरुष मतदाताओं की संख्या की तुलना ज़्यादा होते हुए 87557 है जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 81426 है, अनुपातिक दृष्टिकोण से यह अंतर 1075 का ठहरता है ।
पहली बार मतदान करने वाले नए मतदाता याने 18 से 22 की उम्र के मतदाताओं की संख्या 4683 पंजीकृत है। सर्विस वोटर्स की कुल संख्या 245 बताई गई है और फार्म छः के माध्यम से वर्तमान पुनरीक्षण में कुल 6980 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं जबकि फार्म सात के आधार पर 374 नाम विलोपित किए गए हैं । इस तरह इस प्रक्रिया में 7948 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है ।
जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को फोटोयुक्त मतदाता सूची की प्रतियां सौंपी जाने की बात का ज़िक्र करते हुए आगे बताया गया है कि बिना फोटो की मतदाता सूची की लिस्ट सॉफ्ट कॉपीज भी सौंपी जाएंगी ।
आगे जानकारी दी गई है कि, आधिकारिक वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in पर फोटोरहित मतदाता सूची प्रसारित कर दी गई है, आमजन मतदाता भी सूची को होस्ट कर इसका अवलोकन कर सकते हैं ।
अब तक कुल 9929 मतदाता फोटो परिचय पत्र की प्रिंटिंग और वितरण का कार्य डाक विभाग के माध्यम से कराया जा चुका है जबकि पूरे जिले में यह प्रतिशत 93.14 का बताया गया है ।
मतदाता सूची में आपका नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होने की स्थिति में आयोग द्वारा संचालित वोटर सर्विस पोर्टल https://voters.eci.in में जाकर आप e-Epic याने फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र का इंटरनेट प्रारूप डाउनलोड कर सकेंगे और अगर मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो फार्म 8 के में संशोधन कर e-Epic डाउनलोड कर सकते हैं ।
जिले के ऐसे मतदान केंद्र जिन्हें हिंसक गतिविधियों के कारण अतिसंवेदनशील होने की सूची में रखा गया था उनमें से कम से कम पच्चीस केंद्र ऐसे हैं जिन्हें अब सामान्य बताते हुए कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने एक चिंता भी ज़ाहिर की है । वहीं वे इस बात से आश्वस्त भी नज़र आए कि जिले में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है तो मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा, जबकि उन्होंने शहरी मतदान प्रतिशत को लेकर कहा कि यहां का प्रतिशत कम होता है और शहरी वोटर्स को मतदान में बढ़चढकर भाग लेना चाहिए।
ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाही
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर अधिक सावधानी बरतने के निर्देश देते हुए कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश है कि ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी । वाहनों में तेज आवाज़ में बजाए जाने वाले डीजे और एम्प्लीफायर्स पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी । ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए रात 10 बजे के बाद सुबह छः बजे तक डीजे आदि बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है । ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों और यंत्रों को जप्त किया जायेगा और जो व्यक्ति संबंधित अधिनियम के उल्लंघन की पुनरावृत्ति करेगा उस पर कठोर कार्यवाही की जाने की टिप्पणी हाईकोर्ट और मंत्रालय की तरफ से की गई है ।
संबंधित वाकए का ज़िक्र करते हुए कलेक्टर ने बताया कि हाईकोर्ट ने वकीलों से भी अपील की है कि जो व्यक्ति इस तरह की पुनरावृत्ति करे उसके पक्ष में केस न लड़ा जाए । स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और न्यायालयों के पास किसी भी तरह का ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के उल्लंघन के दायरे में आएगा । ध्वनि प्रदूषण को लेकर मौलिक अधिकारों की श्रेणी का ज़िक्र करते हुए कलेक्टर ने बताया कि ऐसे लोग जो अपनी बात नहीं कह सकते जैसे कि मां के गर्भ में रहने वाले शिशु, जिन पर ध्वनि प्रदूषण का गंभीर प्रभाव पड़ता है या ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते या व्यक्त नहीं कर सकते ध्वनि प्रदूषण उनके मौलिक अधिकार का हनन करता है, इसलिए भी इस पर सख्त निगरानी की जायेगी ।
ध्वनि प्रदूषण से सबंधित शिकायत के लिए आम नागरिक एडीएम या संबंधित अधिकारियों के माध्यम से कलेक्टर को शिकायत कर सकेंगे जिनके लिए फोन नंबर भी जारी किए जा सकते हैं ।
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युकेश चंद्राकर |
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